कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ने जनगणना कार्य में लापरवाही पर प्राथमिक शिक्षक श्री सुरेन्द्र अहिरवार को किया निलंबित

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ने जनगणना कार्य में लापरवाही पर प्राथमिक शिक्षक श्री सुरेन्द्र अहिरवार को किया निलंबित
राजनगर अंतर्गत प्रगणक द्वारा एच.एल.बी. क्रमांक 261 में कार्य शुरू न करने पर की कार्यवाही
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   कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री पार्थ जैसवाल ने प्रगणक श्री सुरेन्द्र अहिरवार (प्राथमिक शिक्षक गडरपुरा टिकुरी) को जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
संबंधित शिक्षक को चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार राजनगर द्वारा प्रगणक एच.एल.बी. क्रमांक 261 में जनगणना कार्य हेतु नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद कई बार निर्देश दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।
मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर द्वारा 05 मई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संबंधित द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय महत्व के जनगणना कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के तहत कदाचार की श्रेणी में माना है। इसके चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजनगर को उनका मुख्यालय निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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