जिला प्रशासन छतरपुर की फिर बड़ी कार्यवाही
कलेक्टर ने अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर 9 अनावेदकों पर 5 लाख रुपए से अधिक राशि की पेनाल्टी अधिरोपित की
खनिज विभाग ने संलिप्त वाहनों को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया था
अनावेदकों ने स्वीकार किया अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन
रेत, पत्थर, मुरम और गिट्टी के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में हुई कार्यवाही
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कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल ने 9 अनावेदक के खिलाफ अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर खनिज विभाग में दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के आधार पर 18 फरवरी 2026 को कुल 5 लाख 28 हजार 675 रुपए राशि की पेनाल्टी अधिरोपित की है। अनावेदक अरुण कुमार प्रजापति पर रेत में 30625, रामरतन यादव पर 34375, राम पाल पर 198750, दिलीप अहिरवार पर 30625, रमेश कुमार पर 15 हजार और पत्थर में पीयूष सिंह बुंदेला पर 30400, खलील मोहम्मद पर 30400, गिट्टी में अख्तर अली खान पर 54000 एवं मुरम में सुरेश शर्मा पर 104500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही राशि जमा कराने के आदेश दिए गए।
जिला खनिज अधिकारी श्री अमित मिश्रा ने बताया कि खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते हुए पाए जाने पर सहा. खनि अधिकारी द्वारा सभी अनावेदक के वाहन ट्रेक्टर द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त कर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उक्त सम्बंधित पर प्रकरण दर्ज कर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जिसके जवाब अनावेदक वाहन चालकों ने उपस्थित होकर दिए और बगैर ईटीपी खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण के अपराध को स्वीकार किया। उपरोक्त प्रकरणों में कलेक्टर श्री जैसवाल द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध पेनाल्टी राशि अधिरोपित कर अनावेदक वाहन चालकों द्वारा अर्थशास्ति व प्रशमन की राशि का भुगतान कर देने के उपरांत प्रकरण का प्रशमन कर वाहन मुक्त करने का खनिज विभाग को निर्देश दिया है।