कलेक्टर ने हरगोविंद चतुर्वेदी पर साढ़े 4 करोड़ का लगाया जुर्माना
स्वीकृत पट्टा से अधिक अवैध उत्खनन करने पर हुई कार्यवाही
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कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल ने हरगोविंद चतुर्वेदी पर स्वीकृत पट्टा से अधिक अवैध उत्खनन करने पर साढ़े 4 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित किया है।अनावेदक द्वारा स्वीकृत पट्टा से अधिक अवैध उत्खनन पाये जाने पर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अन्तर्गत (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 अप्रैल 2022 मे हुये संशोधन अनुसार) नियम 18 (2) के उपनियम (1) के अधीन अधिरोपित अर्थशास्ति की राशि के समतुल्य राशि, पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शास्ति के अतिरिक्त अधिरोपित की जाएगी। अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल शास्ति होगी। लगभग 60 x 20 x 25 = 30,000 घनमीटर बोल्डर पत्थर का अवैध उत्खनन किये जाने पर रॉयल्टी राशि रू.50 प्रति घन मीटर के मान से रॉयल्टी राशि रू. 15,00,000 होती है। रॉयल्टी राशि का 15 गुना अर्थशास्ति की राशि रु 2,25,00,000 के समतुल्य रू. 2,25,00,000 कुल शास्ति की राशि रु.4,50,00,000/- (चार करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) अनावेदक हरगोविन्द चतुर्वेदी तनय दुल्लु प्रसाद चतुर्वेदी निवासी ग्राम बदौराकला तहसील गौरिहार जिला छतरपुर पर अधिरोपित की गई है एवं प्रशमन शुल्क रु.1000 (एक हजार रूपये मात्र) का जुर्माना प्रशमन किया जा सकेगा।
साथ ही जिला खनिज अधिकारी छतरपुर को निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित शास्ति पंजी में संधारित कराते हुये बसूली की कार्यवाही कराई जाकर शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।