जिला प्रशासन छतरपुर की पीडब्ल्यूडी भवन विक्रय के मामले में बड़ी कार्यवाही

जिला प्रशासन छतरपुर की पीडब्ल्यूडी भवन विक्रय के मामले में बड़ी कार्यवाही

कलेक्टर ने तत्कालीन एवं वर्तमान राजस्व प्रभारी नगरपालिका छतरपुर को किया निलंबित

निलंबनकाल में पीओडूडा रहेगा मुख्यालय

एसडीओ पीडब्ल्यूडी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव कमिश्नर सागर को भेजा गया
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कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने पीडब्ल्यूडी भवन के निजी व्यक्तियों के नाम विक्रय पंजीयन के मामले बड़ी कार्यवाही की है।
कलेक्टर श्री जैसवाल ने सीएमओ नपा छतरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन राजस्व प्रभारी दयाराम कुशवाहा, वर्तमान राजस्व प्रभारी राजेंद्र कुमार नापित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग का भवन जो नजूल शीट-अ भूखण्ड क्र. 120 क्षेत्रफल 307 वर्ग मीटर नजूल अभिलेख में लोक निर्माण विभाग उमाशंकर तिवारी के नाम से सम्पत्तिकर निर्धारण पंजी वर्ष 2023-24 तक दर्ज है जो कि सम्पत्तिकर निर्धारण एवं सम्पत्तिकर जलकर निर्धारण संग्रहण के उद्देश्य से नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 126-127 क के अंतर्गत दर्ज किया जाता है निकाय में संधारित वर्ष 2024-25 की सम्पत्तिकर निर्धारण पंजी में महल रोड़ बालाजी मंदिर के सामने वार्ड क्र. 27 सरल क्र. 86 पर पूर्व से अंकित भवन लोक निर्माण विभाग उमाशंकर तिवारी के नाम से दर्ज था जिसमें बिना सक्षम स्वीकृति के राकेश उपाध्याय, निशा, गोपाल, विजया पुत्री ब्रजेश उपाध्याय के नाम दर्ज किया गया है। सम्पत्तिकर निर्धारण पंजी में लाल स्याही से प्रविष्टी की गयी है। जिस संबंध में  उक्त संबंधितों को सीएमओ द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जबाव संतुष्ट पूर्ण नहीं होने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। 
  इनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1) (2) (3) के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिससे कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
निलंबनकाल में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण जिला छतरपुर रहेगा तथा उन्हें मूलभूत नियम 53 वी के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इसके अलावा कमलेश मिश्रा अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग छतरपुर दिनांक 24.02.2021 से वर्तमान दिनांक तक छतरपुर अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग छतरपुर के पद पर कार्यरत है। श्री मिश्रा द्वारा मान्० उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक FA-06/2005 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2024 में कोई अभिरुचि नहीं ली गई, जिससे पी०डब्ल्यू०डी० की बेशकीमती जमीन विक्रय हो गई है। जिस कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कमिश्नर सागर को प्रस्ताव भेजा गया है।

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