अवैध खाद का परिवहन करते पाए जाने पर दो आरोपियों पर थाना ओरछा रोड में एफआईआर दर्ज
अवैध डीएपी खाद से भरी पिकअव मय खाद के जब्त
58 बोरी जब्त खाद की कीमत 78 हजार रुपए से अधिक
कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई
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कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल के निर्देशन में जिलेभर में राजस्व अधिकारियों द्वारा खाद वितरण केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर खाद विक्रय करने एवं अवैध भंडारण करने पर कार्यवाही की जा रही है।
21 सितंबर 2025 की रात्रि तहसीलदार श्री पीयूष दीक्षित द्वारा सूचना मिलने पर ग्राम कैंडी फोरलेन पर पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 95 एटी 3990 को रोककर चेक किया गया था। जिसमें 58 बोरी डीएपी उर्वरक आईपीएल कंपनी का परिवहन करते पाया गया। जिसके संबंध में पूछताछ की गई और दस्तावेज मांगे गए। जिसके सम्बंध में कुछ जानकारी नहीं बताई गई। न ही खाद ले जाने के संबंध में बताया गया। ऐसी स्थिति में खाद को अवैध मानते हुए वाहन सहित जब्त किया गया और आरोपीगण सचिन सिंह सेंगर, विक्रम सिंह सेंगर निवासी ग्राम गौर थाना गढ़ीमलहरा के विरुद्ध एसडीएम छतरपुर व कृषि उपसंचालक के आवेदन अनुसार थाना ओरछा रोड छतरपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 एवं 3 के अपराध पंजीबद्ध किया गया है।