कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर पंचायत सचिवों सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पर लगाया जुर्माना।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जी.आर. के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर केसली तहसीदार सुश्री प्रीतिरानी चौधरी, बांदरी तहसीदार श्री अनिल कुशवाहा एव नायब तहसीदार बहरोल बंडा सुश्री ममता मिश्रा, नायब तहसीदार मंडबामौरा बीना श्री सुनील कुमार खरे सहित जनपद जैसीनगर, बंडा, केसली, देवरी, बीना, रहली, सागर, शाहगढ़, मालथौन की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया।
म०प्र० लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा समाधान कारक जबाव नहीं दिया गया ।
उक्त कृत्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं। अतएव सचिवों के द्वारा आवेदन को विलंबत करने एवं समय सीमा पर निराकृत नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।