सड़क जाम करना कानूनन अपराध है, जनता के अधिकारों का हनन न करें

सड़क जाम करना कानूनन अपराध है, जनता के अधिकारों का हनन न करें
नियमों का उल्लंघन करने पर छतरपुर पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता, मध्य प्रदेश कोलाहल निवारण अधिनियम, मोटर व्हीकल अधिनियम सहित संबंधित प्रावधानों के तहत की जाएगी सख्त कार्यवाही।

छतरपुर पुलिस आमजन को सूचित करती है कि सड़क या मार्ग को अवरोधित (रोड जाम) करना न केवल यातायात व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि जन सामान्य के अधिकारों का हनन भी करता है।

रोड जाम के कारण यातायात ठप हो जाता है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है।
आकस्मिक कार्य हेतु जा रहे व्यक्ति, गंभीर रूप से घायल या बीमार मरीज, एंबुलेंस सेवाएं, अग्निशमन वाहन एवं अन्य आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होती हैं।
कई मामलों में समय पर इलाज न मिलने से जान तक चली जाती है।

*कानूनी प्रावधान*
सड़क जाम करना विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है –

ऐसा कृत्य करने से भारतीय न्याय संहिता की किसी का रास्ता रोकना, सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, सार्वजनिक उपद्रव जैसी विभिन्न धाराओं, मध्य प्रदेश कोलाहल निवारण अधिनियम एवं मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराएं सहित संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

छतरपुर पुलिस आमजन से अपील करती है कि –

अपनी समस्याओं के समाधान हेतु शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीकों का उपयोग करें, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से शांतिपूर्वक वार्ता करें, मामले का निराकरण अवश्य किया जाएगा।

सड़क या सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने जैसे गैर-कानूनी कृत्यों से बचें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति की सूचना या शिकायत हेतु छतरपुर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 7049101021 पर सूचित करें।
छतरपुर पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

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