भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत साक्ष्य एकत्र हेतु स्क्रीन कास्टिंग के माध्यम से हुआ प्रयोगात्मक ऑनलाइन प्रशिक्ष

*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत साक्ष्य एकत्र हेतु स्क्रीन कास्टिंग के माध्यम से हुआ प्रयोगात्मक ऑनलाइन प्रशिक्षण*
संपूर्ण देश में नवीन अपराधिक अधिनियम 2023 दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। पूर्व से निरंतर छतरपुर जिले में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जाते रहे हैं। राज्य, संभाग, जिले,अनुभाग,थाना व चौकी स्तर पर आयोजित ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
आज छतरपुर जिले के अनुभाग लवकुशनगर अंतर्गत आने वाले सभी थाने लवकुशनगर, गौरिहार, जुझार नगर, प्रकाश बमोरी, चंदला, गोयरा, सरवई, हिनौता, बंसिया एवं चौकी पठा, अक्टोहा, पहरा, बछौन से सम्मिलित पुलिस अधिकारियों एवं अनुसंधान अधिकारियों के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत साक्ष्य एकत्र करने हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नवीन अपराधिक अधिनियम के तहत वीडियो, फोटो एकत्र करने का सही तरीका, उपकरणों का सही प्रयोग एवं सावधानियों के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। स्क्रीन कास्टिंग के माध्यम से नवीन अपराधिक अधिनियम में उपयोगी सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन, ई साक्ष्य एप्लीकेशन के ऑपरेटिंग हेतु प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया गया। *आयोजित ऑनलाइन प्रयोगात्मक प्रशिक्षण में स्क्रीन कास्टिंग के माध्यम से थाना सरवई के एक अपराध में साक्ष्य एकत्रित भी किए गए, उपस्थित अनुसंधान अधिकारियों द्वारा साक्ष्य एकत्रीकरण प्रक्रिया का अभ्यास किया गया।*
अनुभाग लवकुशनगर के आयोजित ऑनलाइन प्रयोगात्मक प्रशिक्षण में प्रभारी सीसीटीएनएस ओम शंकर सिंह, अनुभाग लवकुशनगर क्षेत्र के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं अनुसंधान अधिकारी उपस्थित रहे।

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